हापुड़, नवम्बर 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमें में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि तीन सितंबर 2022 को देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना देहात में तहरीर दी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ती है। तीन सितंबर 2022 की दोपहर करीब डेढ़ बजे पुत्री स्कूल से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गांव मुरादपुर निवासी शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद ने पुत्री को रोक लिया। पुत्री को पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए तथा उन्होंने दोनों लड़कों...
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