धनबाद, सितम्बर 7 -- धनबाद, प्रतिनिधि किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के नामजद झरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला सोनार बस्ती निवासी जेल में बंद कुलदीप वर्मा को 20 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने 28 अगस्त को कुलदीप को दोषी ठहराया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी 26 जून 2024 को पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 17 जून 2024 को कुलदीप किशोरी को बहला फुसलाकर कर धनसार मोड़ से आगे एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर आकर सारी बात अपनी मां को बताई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 17 ...