फतेहपुर, दिसम्बर 2 -- फतेहपुर। किशोरी के रेप के मामले में मंगलवार को पाक्सो कोर्ट महेन्द्र कुमार द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि खागा कस्बे के एक व्यक्ति ने घर से स्कूल के लिए निकली गुमसुदा बेटी की गुमसुदगी दर्ज कराया था। जांच में पुलिस को पता चला कि पढाई को लेकर मां ने छात्रा को डाट दिया था, इसी से नाराज होकर छात्रा घर से निकल बस से कानपुर पहुंची था। जहां उसके जिले के ही राहुल शुक्ला से मुलाकात हुई है। राहुल उसे माल में नौकरी दिलाने की बात कह गुमराह करते हुए अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को बरामद करते हुए आरोपी को ...