उरई, नवम्बर 17 -- उरई। सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव किशोरी को बीते वर्ष 2023 में मोबाइल पर दोस्ती करने के बाद जंगल में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम देने वाले दोस्त को जज ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई और उसे पर 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2023 की 20 मार्च को सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो माह पहले फोन पर उसकी दोस्ती चुर्खी थाना क्षेत्र के टिकावली गांव निवासी मोहित से हुई थी।। युवक ने फोन से माध्यम से उसे कई बार बुलाकर अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 18 मार्च 2023 को दोपहर मोहित ठाकुर ने उसे सिरसाकलार बुलाया और बाइक पर बैठकर जंगल में ले गया और उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद उसके दो दोस्त भी वह पहुंच गए और उन लोगों न...