उन्नाव, दिसम्बर 22 -- उन्नाव। किशोरी से यौन उत्पीड़न और अगवा करने की नापाक कोशिश के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले ने साफ संदेश दिया है कि मासूमों पर नजर डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। औरास थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने बताया था कि चार मार्च 2018 की सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह शहर जाने के लिए निकली थी। गांव से करीब एक किलोमीटर दूर बने टावर के पास पहले से घात लगाए बैठे खुटेहना गांव निवासी अभिषेक उर्फ पालू शुक्ला और दिवाकर शुक्ला चार अज्ञात साथियों के साथ पहुंचे और उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने हाथ पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की। पीड़िता के चीखने-चिल्लाने पर उसका भाई मौके पर पहुंच गया, जिससे बौखलाए आरोपी तेज...