फिरोजाबाद, फरवरी 9 -- न्यायालय ने पोक्सो के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर तीनों दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज क्षेत्र में तीन युवकों ने एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया। वह गर्भवती हो गई तो 23 अक्तूबर 2022 को उसे दवा खाने को दे दी। जिससे उसका गर्भ गिर गया। युवकों ने गर्भ को खेत में दबा दिया। किशोरी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने सुरजीत उर्फ सुमित यादव पुत्र राजकुमार उर्फ पप्पू, संजेश पुत्र सुगर सिंह तथा सूरत सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने तीनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक लाख दस हजार तथा एक लाख दस हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

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