फरीदाबाद, जनवरी 13 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने 17 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति की शिकायत पर घनश्याम नामक युवक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। आरोपी ने मामला दर्ज होने से पहले पीड़ित के घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं 16 जनवरी 2020 को आरोपी पीड़ित की बेटी को अपने साथ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस दौरान आरोपी दिल्ली में भी रहा। इस बीच किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। सात जुलाई 2020 को पीड़ित किशोरी ने जिला अदालत में ...