उन्नाव, मार्च 20 -- उन्नाव, संवाददाता। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने बुआ के घर गई किशोरी को युवक बहला-फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। एडीजे द्वादश न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। बांगरमऊ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी की इंटरमीडिएट की परीक्षा का सेंटर हरदोई जिले के मल्लावां थानाक्षेत्र के बखौरा गांव में पड़ा था। बहन के पति के साढ़ू के घर से बेटी परीक्षा देने लगी। इसके बाद उसकी बेटी बांगरमऊ थानाक्षेत्र के चकहनुमान गांव में बहनोई के घर आ गई। पांच जून 2016 को छोटू उर्फ अंकित पाठक वहां पहुंचा और बेटी को बहला-फुसालकर साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ...
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