बुलंदशहर, जुलाई 18 -- विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट(न्याय कक्ष संख्या-1)/अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने वर्ष 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने महिला समेत दो अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद और तीसरे अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है। मॉनिटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 4 सितंबर 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गई थी। जहां पहले से ही दो आरोपी मौजूद थे। दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और विरोध पर उसको धमकाया गय...