धनबाद, फरवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी भूली ई-ब्लॉक निवासी नीतीश कुमार को 20 वर्ष सश्रम कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार दिया था। पीड़िता की शिकायत पर भूली थाने में 29 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि 19 अगस्त-2024 की रात आठ बजे किशोरी रक्षाबंधन के दिन अपने घर में अकेली थी, उसी समय युवक उसके घर में घुस गया और उसके साथ जोर-जबर्दस्ती करने का प्रयास करने लगा। हो-हल्ला करने पर वह धमकी देकर भाग गया। किशोरी ने आरोप लगाया था कि इससे पहले भी 2021 में नीतीश ने उससे दुष्कर्म किया था।

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