अलीगढ़, जुलाई 30 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी बहनोई को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। चार लोगों को दोषमुक्त किया है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक इलाके की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पांच जनवरी 2019 को वह अपनी ताऊ की लड़की के देवर हसन उर्फ भूरा उसे ये कहकर बुलाकर ले गया था कि तुम्हारी तयेरी बहन बीमार है। तुम उसकी कुछ दिन तीमारदारी करना। परिजनों ने भरोसा करके किशोरी को उसके साथ भेज दिया। वहां अपने घर में अलग कमरे में ले जाकर हसन ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। इसके बाद लगातार डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोप था कि हसन के पिता ...