मिर्जापुर, नवम्बर 11 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 28 अगस्त 2019 को युवक पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और विवेचना के दौरान दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी की। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चुनार पुलिस और मानीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक वीर बहादुर सिंह और रणजीत सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज गौड़ और महिला आरक्षी गुंजन यादव, प...