चित्रकूट, नवम्बर 24 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 28 अप्रैल 2020 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि कामता प्रसाद उर्फ नंगू निवासी ब्योहरा ने उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर घर जाकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालीगलौज के साथ उससे मारपीट की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को एक मई 2020 को गिरफ्तार किया। इसके बाद तत्कालीन सीओ विजयेन्द्र द्विवेदी ने ...