मिर्जापुर, नवम्बर 14 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 18 हजार का अर्थदंड लगाया है। चील्ह थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नामजद आरोपी के विरुद्ध 20 फरवरी 2021 को थाने में तहरीर दी कि नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना और साक्ष्य की कार्रवाई में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चील्ह पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराई। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, अशोक कुमार, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज गौड़ और महिला आरक्षी गुंजन यादव, पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजेश यादव की ...
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