संभल, फरवरी 25 -- चन्दौसी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बदायूं के युवक को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 35 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना कुढफतेहगढ़ से जुड़ा यह मामला 2017 का है। थाना क्षेत्र के एक गांव में जनपद बदायूं के थाना व कस्बा उझानी निवासी सत्यम यादव आया हुआ था। वह गांव की एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना कुढफतेहगढ़ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमें की सुनवाई जनपद मुरादाबाद की पाक्सो एक्ट की अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 35 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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