उन्नाव, मई 13 -- उन्नाव। विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह कक्षा आठ की छात्रा है। चार सितंबर 2019 की सुबह दस बजे वह खेत जाने के लिए घर से निकली थी। इसदौरान कोरारा गांव निवासी रंजीत रास्ते में मिला और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट भी की। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमें के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इक...