कानपुर, नवम्बर 8 -- कानपुर देहात, संवाददाता। शिवली कस्बे की एक किशोरी के साथ करीब साढ़े पांच साल पहले घर में दबोचकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने केे बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर दस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि शिवली कस्बे के एक मोहल्ला के निवासी दंपत्ति 4 मई 2020 को घर में पंद्रह वर्षीय पुत्री को छोड़कर खेतों में काम करने गए थे। किशोरी को घर में अकेला देखकर कस्बे के ही अनिल कुमार ने उसके घर में घुसकर किशोरी को दबोच कर जबरन दुष्कर्म किया था। घर पहुंचे किशोरी के भाई ने युवक को कमरे में देखकर दरवाजा बंद कर अपने माता-पिता क...