धनबाद, अप्रैल 10 -- धनबाद। शादी का प्रलोभन देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अदालत ने तोपचांची निवासी हुसैन अहमद 20 साल कैद की सुजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मंगलवा को कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। कोर्ट में बुधवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में दो नवंबर 2022 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक हुसैन पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर उसे बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। घटना की जानकारी जब गांव वालों को मिली तो हुसैन पीड़िता से शादी करने को तैयार हो गया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। अभियोजन ने 12 गवाहों का परीक्षण कराया था।

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