धनबाद, दिसम्बर 13 -- धनबाद, प्रतिनिधि शादी का प्रलोभन देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिए गए गयाजी डोभी निवासी रंजीत दास को 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर झरिया थाने में 12 सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वे लोग बाहर गए थे। वापस आए तो उनकी पुत्री घर में नहीं मिली। 3-4 लाख रुपए के सोने के जेवरात व 80 हजार रुपए नकद भी गायब थे। प्राथमिकी में कहा था कि उसी दिन रंजीत दास ने फोन कर पीड़िता के पिता को बताया था कि उनकी पुत्री उसके पास है। धमकी दी कि जमीन जायदाद मेरे नाम लिख दो, नहीं तो वीडियो-फोटो वायरल कर देंगे। अनुसंधान के बाद पुलिस ने रंजीत के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।

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