धनबाद, जनवरी 29 -- धनबाद, प्रतिनिधि। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कुल्टी निवासी औरंगजेब खान को 20 वर्ष कैद के साथ 30 हजार जुर्माना लगाया। अदालत ने 22 जनवरी को दोषी करार दिया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में 24 दिसंबर-2024 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। औरंगजेब खान 19 दिसंबर 2024 की शाम शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर साथ ले गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद किया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने औरंगजेब के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।

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