बिहारशरीफ, मार्च 29 -- किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल की सजा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपित पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपित जुर्माने की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शनिवार को सोहसराय थाना क्षेत्र के निवासी सोनू कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत यह सज़ा सुनाई गई। अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। विशेष पॉक्सो लोक अभियोजक सुशील कुमार ने अभियोजन पक्ष से बहस और सुनवाई के दौ...