बुलंदशहर, दिसम्बर 18 -- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम(कोर्ट संख्या-1) मनोज कुमार सिंह-तृतीय ने वर्ष 2023 में औरगाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो महेश राघव ने बताया कि सितंबर 2023 को थाना औरंगाबाद में एक गांव निवासी पीड़िता महिला ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वह अपने पति के उपचार के लिए उनके साथ बुलंदशहर गई हुई थी। उसकी 14वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। दोपहर के वक्त उसके पति का दोस्त विजयपाल घर पर आया और उसकी पुत्री को अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी विजयपाल ने जाने के दौरान पुत्री को किसी को कुछ बताने पर परिवार समेत जान से मरवा देने की धमकी भी दी। इसक...
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