हरिद्वार, मार्च 3 -- हरिद्वार, संवाददाता। एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि बीते साल लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय पीड़िता से पांच आरोपी युवकों पर लगातार दुष्कर्म व मारपीट करने का केस दर्ज कराया गया था। केस की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी मुकदमा फारुख और अन्य तीन आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। विवेचक ने मुख्य आरोपी समेत नौ आरोपियों का विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...