हाजीपुर, फरवरी 25 -- 14 साक्षियों एवं 28 प्रदर्शों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद दिया गया दोषी करार सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 की तिथि की गई है निर्धारित हाजीपुर। सं.सू. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब 04 वर्ष पूर्व एक किशोरी को घर से उठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। यह जानकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बिदुपुर थाना क्षेत्र की एक महिला अपनी दो बेटियों, एक बेटा और बूढी सास को घर पर छोड़कर अपने मायके हाजीपुर 12 मई 2022 को गई। इसी रात बिदुपुर थाना क्षेत्र के चकसिकंदर निवासी अखिलेश कुमार अपने साथी हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के बागमली मोहल्ला निवासी सकिन्दर क...