श्रावस्ती, जून 25 -- श्रावस्ती, संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी सिद्ध हुआ। कोर्ट ने दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वर्ष 2020 में किशोरी को बहला फुसलाकर घर से भगाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। भिनगा कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़ित व्यक्ति ने वर्ष 2020 में थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि लखन पुत्र निव्वर निवासी मोहल्ला नौवा गढ़ी कोतवाली बहराइच व इसी मोहल्ले का निवासी राजिन्दर पुत्र सुद्धी उसके घर आते-जाते थे। दोनों बहला फुसलाकर मेरी पुत्री को भगा ले गए हैं। तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और किशोरी की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि लखन व राजिन्दर का कोई दोष ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.