मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 9 -- मुजफ्फरपुर के मुशहरी के एक गांव में आठ वर्ष पहले घर में घुसकर 15 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में इनजीत सहनी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 5500 रुपये जुर्माना भी देना होगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को सजा सुनाते समय साक्ष्य के अभाव में इनरजीत की मां व भाई को बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया। किशोरी की मां ने 22 सितंबर, 2017 को विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कहा था कि 15 सितंबर 2017 की शाम लगभग पांच बजे वह दवा लाने दुकान गई थी। उसकी बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान इनरजीत घर में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की। शिकायत करने जब वह इनजीत के घर पर गई तो उसकी मां सीता देव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.