अलीगढ़, मई 1 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि सासनीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 24 जून 2019 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ घर पर थे। परिवार के अन्य सदस्य शादी में गए थे। रात 10 बजे पड़ोसी महेंद्र उनके घर आया। उसने व्यक्ति को शराब लाने के लिए भेज दिया। इसके पीछे बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर महेंद्र को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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