पीलीभीत, अगस्त 1 -- पीलीभीत। ब्रेड पकौड़ा लेकर घर लौट रही किशोरी को रास्ते में दबोच कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 40 हजार रुपये जुर्माना सहित चार साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक 14 अक्तूबर 2021 को थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री गांव में चाट पकौड़ी की दुकान पर ब्रेड पकौड़ा लेने गई थी। शाम को घर लौटते समय गांव के ही छोटा उर्फ करन पुत्र हरिओम राजपूत ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और दुष्कर्म की नियत से छेड़छाड़ करने लगा। उसके चीखने चिल्लाने से आरोपी की पकड़ ढ़ीली पड़ गई तो वह उसके चंगुल से छूट कर घर पहुंची और पूरी घटना बताई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।...