मुजफ्फरपुर, जनवरी 21 -- मुजफ्फरपुर,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के जिस मामले को औराई पुलिस गलत बता चुकी थी, विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक में सुनवाई के दौरान वह सही साबित हुआ। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले झाड़-फूंक के बहाने 16 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित ओझा संजय साह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने छह गवाहों को पेश किया। झाड़-फूंक के बहाने किया था दुष्कर्म का प्रयास: किशोरी ने सात दिसंबर 2022 को औराई थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि नौ नवंबर 2022 की दोपहर पड़ोस के गांव का संजय साह उसके घर आया। उसने किशोरी को बताया कि उसक...