कौशाम्बी, सितम्बर 18 -- मंझनपुर, संवाददाता। बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद किशोरी से दुराचार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर कोर्ट ने 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में घटित हुई थी। कोखराज थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव निवासी हरीलाल उर्फ सत्येंद्र पुत्र ईश्वरदीन पासी व होरीलाल पुत्र सुपारी पासी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। इसके बाद उसके साथ दुराचार भी किया था। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर 24 अप्रैल 2007 को कोखराज थाना पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। प्रकरण एडीजे/एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते...
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