फरीदाबाद, मई 26 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित अतरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि 55 वर्षीय दोषी श्यामल मंडल मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके खिलाफ साल-2021 में एनआईटी निवासी 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह नौंवी क्लास में पढ़ती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। मां खाना बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है। तीन बहनों में वह सबसे छोटी है। आरोपी श्यामल मंडल पड़ोस में ही रहता है और रिक्शा चालक है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। श्यामल मंडल एक दिन पीड़िता को अपने ...