मिर्जापुर, मार्च 2 -- मिर्जापुर, संवाददाता।न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई है। पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति 24 जून 2016 को नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म व चार महीने का गर्भ होने की तहरीर दी। तहरीर के आधार पुलिस ने नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश (संतोष कुमार त्रिपाठी) की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पड़री निवासी अर्जुन माली को 10 वर्ष क...