बलिया, नवम्बर 8 -- बलिया, संवाददाता। लगभग एक साल पहले घर में घुसकर बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने शुक्रवार को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी धाराओं में कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह मास की सजा भुगतनी होगी। अदालती सूत्रों के मुताबिक घटना गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवम्बर 2024 को सुबह 11 बजे हुई। रोजाना की तरह 11 वर्षीय पीड़िता घर में अकेले थी। इसी दौरान अभियुक्त घर में घुस गया और अकेला पाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब उसकी दादी घर आयी तो घटना का जिक्र किया। पीड़िता की दादी ने थाने में तहरीर दी। चार नवम्बर को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजी...