उन्नाव, दिसम्बर 18 -- उन्नाव। घर में अकेली किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी का सजायावी वारंट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में पीड़िता को करीब छह वर्ष बाद न्याय मिला। मौरावां थाने के एक गांव निवासी किसान ने 17 जनवरी 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दो दिन पहले वह अपनी पत्नी के साथ भूपखेड़ा गांव स्थित एक रिश्तेदार के घर गया था, जबकि उनकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान थानाक्षेत्र के मदाखेड़ा गांव के मजरा हिलौली निवासी बबलू उर्फ बाबूलाल घर आया और किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब दंपति घर लौट...