पीलीभीत, सितम्बर 24 -- पीलीभीत। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी व उसकी सहयोगी महिला को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए 20 साल की सजा सुनाई, जबकि उसकी सहयोगी महिला को 50 हजार रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा दी। जुर्माना राशि जमा होने पर आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर कहा कि उसके गांव के प्रेमपाल की पत्नी कौशल्या देवी ने 17 मई 2018 को दो बजे दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री को धोखे से खेत पर बुलाया। खेत पर गांव का विपिन पहले से मौजूद था। लड़की को अकेला पाकर उसे गन्ने के खेत में ले जाकर अश्लील हरकतें कीं। किशोरी के शोर मचाने पर विपिन ...