अलीगढ़, सितम्बर 9 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 25 जून 2021 को सुबह पांच बजे उनकी 16 साल की बेटी घर से शौच की कहकर गई थी। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले किरायेदार के साले पर बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए, जिसमें उसने बताया कि डंपला उसे बस में बिठाकर नोएडा ले गया था। वह उसे मंदिर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ...
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