सोनभद्र, जून 3 -- सोनभद्र, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी चंद्रबली पनिका उर्फ वीरेंद्र को 20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक को चार अक्टूबर 2023 को प्रार्थना पत्र दिया कि गांव के ही बगल का लड़का चंदबली पनिका उर्फ वीरेंद्र उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर लगातार तीन साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसकी पुत्री गर्भवती हो गई तो उसे किसी से कुछ न बताने की बात करते हुए गर्भ...