सोनभद्र, फरवरी 11 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने केदोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 65 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 24 अप्रैल 2019 को थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि प्रात: चार बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को मुमताज अंसारी पुत्र अजमुद्दीन अंसारी निवासी रामगढ़, थाना पन्नूगंज, जो शाहगंज में किराए के मकान में रहकर गाड़ी चलाने का कार्य करता है ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने की नियत ...
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