औरैया, फरवरी 9 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत ने करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि में से आधी पीड़िता को देने के भी आदेश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा के अनुसार वादी ने थाना दिबियापुर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 10 जुलाई 2020 की शाम करीब पांच बजे अबावर सराय, दिबियापुर निवासी शरद कुमार पुत्र कौशल किशोर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने रिश्तेदारियों में काफी तलाश की, लेकिन किशोरी का पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद ...
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