संभल, दिसम्बर 12 -- जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने गुरुवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। उक्त प्रकरण में आरोप सिद्ध न होने पर महिला समेत तीन लोगों को बरी कर दिया गया है। थाना हयातनगर के एक गांव निवासी युवक 1 मई 2017 को गांव की ही एक किशोरी को भगा ले गया था। काफी तलाश के बाद किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा। तब पिता ने 13 मई 2017 को थाने में मुख्य आरोपी समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने पुत्री के घर से जाते समय सोने व चांदी की अंगूठी, चेन, पायल आदि और 12 हजार रुपये ले जाने और पुत्री को भगा ले जाने का आरोप गांव की महिला समेत चार लोगों पर लगाया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने विवेचना कर पत्रावली न्यायालय में पेश कर दी। म...