उन्नाव, नवम्बर 19 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। पुरवा थाना पुलिस ने 12 सितंबर 2018 को क्षेत्र के अडगांव पासाखेड़ा गांव निवासी सचिन पर किशोरी से दुष्कर्म करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसआई महेंद्र चंद्र ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 24 नवंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।

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