अलीगढ़, नवम्बर 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में आठ साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 11 सितंबर 2017 को सुबह पांच बजे उनकी 15 साल की बेटी शौच के लिए गई थी। जो लौटकर नहीं आई। गांव के लोगों ने किशोरी को बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने छह दिन बाद किशोरी को बरामद कर लिया। उसने बयानों में बताया कि गांव का हरीकिशन उसे तमंचे के बल पर डरा-धमकाकर अपने साथ पठानकोट ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर धमकी देता ...