संभल, सितम्बर 30 -- किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मंगलवार को जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट की अदालत में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। थाना गुन्नौर के कस्बा बबराला के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने अपनी तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी पत्नी व परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। 16 मार्च 2022 को रात करीब एक बजे उसका मकान मालिक उसके घर में घुस गया तथा उसकी 13 वर्ष की बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले गया। जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो उसकी बेटी उसके कमरे में नहीं थी। बाहर निकल कर देखा तो वह मकान मालिक के कमरे में थी। बाद में किशोरी ने पिता को जानकारी दी। इसके बाद पिता अपनी बेटी को साथ लेकर थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई । मुकदमे की सुनवाई जिला न्...