आजमगढ़, फरवरी 13 -- आजमगढ़, संवाददाता। किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 मई 2019 की शाम किशोरी गायब हो गई। किशोरी के घरवालों ने प्रदीप सिंह पटेल निवासी मकरेपुर थाना जीयनपुर के खिलाफ पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाया लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को ...