कानपुर, नवम्बर 11 -- घाटमपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले किशोरी को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-14पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि घाटमपुर कस्बा के एक मोहल्ला निवासी किशोरी 19 सितंबर 2021 को घर से लापता हो गई थी। इसपर पीड़िता के भाई ने कस्बा के पचखुरा निवासी आमिर के खिलाफ बहन को बहला फुसलाकर कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए किशोरी की तलाश कर आरोपी को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ दुष्कर्म ,पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी आमिर को ...