संभल, जुलाई 29 -- थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। वहीं इस मामले में दूसरा आरोपी अब भी फरार है, जिसके खिलाफ अदालत द्वारा वारंट जारी किया जा चुका है। घटना 29 अगस्त 2020 की रात करीब 10 बजे की है। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाने में दी शिकायत में बताया था कि उस रात उसकी बड़ी बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही निवासी दिनेश घर में घुस आया और तमंचा दिखाकर किशोरी से जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी का साथी शैलेश घर के बाहर पहरा दे रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना अगले दिन...