आगरा, फरवरी 6 -- अपहरण एवं दुराचार के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने दोषियों धर्मेंद्र सिंह जाटव व प्रकाश उर्फ जयप्रकाश निवासी थाना सदर को 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसके गांव में चावली निवासी आरोपी धर्मेंद्र सिंह अपने साथी प्रकाश उर्फ जयप्रकाश के साथ निरंतर साइकिल का खेल दिखा करतब कर रहा था। यह साइकिल का खेल गांव में 10-11 दिन किया था। इस दौरान धर्मेंद्र का उसके घर आना-जाना हो गया था। पांच दिसंबर 2010 को वादी की 16 साल की पुत्री सब्जी लेने बाजार गई थी। आरोपी बेटी को पिता के एक्सीडेंट की कहकर अस्पताल ले जाने के...