हरिद्वार, फरवरी 21 -- हरिद्वार। संवाददाता। एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी ने रद्द कर दी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि बीते साल लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी की ओर से पांच युवकों पर लगातार दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। केस की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी फारुख व अन्य तीन आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। विवेचक ने मुख्य आरोपी समेत नौ आरोपियों का विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। एक आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पूर्व में विचारण कोर्ट से रद्द हो चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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