बिजनौर, मार्च 18 -- पोक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी नदीम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। पीड़िता ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी नदीम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। शिकायत करने पर निकाह की डुप्लीकेट रसीद बनवा ली। आरोपी नदीम और उसके बहनोई ने पीड़िता के अश्लील फोटो वायरल कर दिए थी। पीड़िता ने अश्लील फोटो वायरल करने के संबंध में मालूम किया तो नदीम ने अपने बहनोई को उसके घर भेजा और घर के अंदर घुसकर नदीम के बहनोई ने गाली गलौज की और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि 31 अगस्त 2022 को आरोपी नदीम उसे बहला-फुसला कर कोटद्वार अपने घर ले गया। उसके बाद रेस्टोरेंट में ले गया, वहां उसे नशीला पदार्थ मिली काफी पिलाई।...