जौनपुर, दिसम्बर 1 -- जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। बारह हजार रुपये जुर्माना लगाया। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पीड़िता के रिश्तेदार ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके घर रह रही उसकी 15 वर्षीया साली नौ मार्च 2023 को रात आठ बजे शौच के लिए घर के सामने कुछ दूर गई थी। घात लगाकर बैठे शिव शंकर यादव उर्फ सटरू ने उसे पकड़ लिया और गेहूं के खेत में ले जाकर कर दुष्कर्म किया। पीड़िता घर आकर सारी बात बताई। युवक के घर शिकायत लेकर जाने पर वह तलवार निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के पास जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब वादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156...